दहेज हत्या मामले में आरोपी पति को आजीवन कारावास, 65 हजार रुपये का जुर्माना

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Fatehpur। जिले के मलवा थाना क्षेत्र के कुंवरपुर गांव में साल 2018 में हुई दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश/FTC-2 अजय सिंह प्रथम की अदालत ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

क्या है पूरा मामला?

कुंवरपुर गांव में वर्ष 2018 में विवाहिता की उसके ही पति ने दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या कर दी थी। आरोप है कि पति ने पत्नी को आग के हवाले कर जला डाला। घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति को जेल भेजा था।


अदालत का फैसला

करीब सात साल बाद कोर्ट ने इस जघन्य मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पीड़ित पक्ष को राहत पहुंचाने के लिए 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

समाज में संदेश

अदालत के इस फैसले को लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा और दहेज प्रथा के खिलाफ एक कड़ा संदेश बताया है। परिजनों ने न्याय मिलने पर संतोष जताया और कहा कि ऐसी सख्त कार्रवाई से समाज में दहेज की कुप्रथा के खिलाफ जागरूकता फैलेगी।


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