हाल के दिनों में यह शिकायत सामने आ रही है कि वाहन चेकिंग के दौरान प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) न होने पर यातायात पुलिस द्वारा सीधे ₹10,000 का चालान किया जा रहा है, जिससे वाहन स्वामियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
क्या कहते हैं नियम?
मोटर वाहन अधिनियम और नियमों के अनुसार, यदि किसी वाहन के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) नहीं है, तो सामान्यतः ₹500 का जुर्माना लगाया जाता है। दोबारा उल्लंघन की स्थिति में यह जुर्माना ₹1500 तक हो सकता है। वहीं, ₹10,000 तक का जुर्माना उस स्थिति में लगाया जा सकता है जब वाहन निर्धारित मानकों से अधिक प्रदूषण (विषैली गैस) उत्सर्जित करता हुआ पाया जाए।
इसके लिए आवश्यक है कि संबंधित वाहन की जांच गैस एनालाइजर (पेट्रोल/सीएनजी) या स्मोक मीटर (डीजल) से की जाए और उसकी जांच रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न हो। बिना तकनीकी जांच के सीधे अधिकतम जुर्माना लगाना नियमों के अनुरूप नहीं माना जाता।
क्या करें वाहन स्वामी?
यदि किसी वाहन स्वामी का चालान केवल PUC न होने के आधार पर ₹10,000 का किया गया है, तो वह सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र देकर चालान संशोधन की मांग कर सकता है।
📌 मुख्य बातें
लाइसेंस (Driving License): बिना वैध लाइसेंस वाहन चलाना गैरकानूनी है।
रजिस्ट्रेशन (RC): हर वाहन का पंजीकरण जरूरी है।
इंश्योरेंस: थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य है।
प्रदूषण नियंत्रण (PUC): हर वाहन के पास वैध Pollution Under Control Certificate होना चाहिए।
ट्रैफिक नियम: हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवरस्पीडिंग, शराब पीकर गाड़ी चलाना आदि के नियम तय हैं।
💰 जुर्माने (संक्षेप में)
PUC न होने पर सामान्यतः ₹500 (पहली बार)
दोबारा पकड़े जाने पर ₹1500 तक
अगर वाहन ज्यादा प्रदूषण फैला रहा है, तो अधिक जुर्माना (जैसे ₹10,000 तक) लगाया जा सकता है
निष्कर्ष:
फैक्ट चेक में यह स्पष्ट होता है कि बिना तकनीकी जांच के केवल PUC न होने पर सीधे ₹10,000 का चालान करना नियमों के अनुसार उचित नहीं है। ऐसे मामलों में वाहन स्वामियों को अपने अधिकारों की जानकारी रखना जरूरी है।




