GST 2.0 लागू: कारों पर टैक्स घटा, जानें किस गाड़ी पर कितना GST लगेगा और कितनी हुई सस्ती

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New Delhi: 22 सितंबर 2025 से देशभर में GST 2.0 लागू हो गया है। इस नए सिस्टम में कारों और दोपहिया वाहनों पर लगने वाले टैक्स ढांचे में बड़ा बदलाव किया गया है। अब गाड़ियों पर टैक्स को तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है—18%, 40% और 5%। इससे आम उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिल रहा है क्योंकि कई मॉडल पहले से काफी सस्ते हो गए हैं।

🔹 कौन सी गाड़ियों पर कितना GST?

छोटी कारें (पेट्रोल इंजन ≤1200cc, डीजल ≤1500cc और लंबाई 4 मीटर से कम): अब सिर्फ 18% GST। पहले टैक्स दर लगभग 30–50% तक होती थी।

बड़ी कारें और SUVs: अब 40% GST लगेगा। पहले यहां टैक्स + सेस मिलाकर लगभग 50% तक पहुंच जाता था।

इलेक्ट्रिक कारें: पहले की तरह ही 5% GST पर बनी रहेंगी।


🔹 कितनी सस्ती हुईं कारें?

मारुति सुज़ुकी स्विफ्ट/डिज़ायर – करीब ₹60,000 तक सस्ती।

ह्युंडई क्रेटा – ₹72,000 तक की राहत।

होंडा अमेज़ – ₹95,500 तक सस्ती।

निसान मैग्नाइट – ₹1 लाख तक की छूट।

टोयोटा फॉर्च्यूनर – ₹3.49 लाख तक की राहत।

जीप रैंगलर – ₹4.84 लाख तक सस्ती, कंपास – ₹2.16 लाख तक।

ऑडी – ₹2.6 लाख से ₹7.8 लाख तक की कीमतों में कटौती।


🔹 क्यों अहम है यह बदलाव?

ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लंबे समय से टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाने की मांग कर रही थी। नए GST 2.0 से:

पहली बार कार खरीदने वाले लोगों को फायदा मिलेगा।

महंगी कारों पर सेस हटने से टैक्स का बोझ कम हुआ।

इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को बढ़ावा मिलेगा।

डीलरशिप और MSME सेक्टर को नई ऊर्जा मिलेगी।


सरकार का दावा है कि यह सुधार उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ-साथ घरेलू मांग को भी बढ़ावा देगा।



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